पटना के चर्चित कोचिंग संचालकों के बीच हुए विवाद और खान सर इंस्टीट्यूट पर हमले के मामले में नामजद ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रौशन आनंद को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद रौशन आनंद की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। रौशन आनंद काफी दिनों से बेउर जेल में बंद थे। उनके (Roshan Anand gets bail) वकील रमाकांत शर्मा ने जमानत मिलने की पुष्टि की है।
Roshan Anand gets bail – दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने रौशन आनंद की बेल मंजूर की। गौरतलब है कि इसी मामले में खान सर को पहले ही अग्रिम जमानत मिल चुकी है। पटना के शैक्षणिक गलियारों में चर्चा का विषय बने इस मामले में रौशन आनंद को जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
इसे भी पढ़ें – आबकारी सिपाही भर्ती परीक्षा से पहले नकल गिरोह का पर्दाफाश; 38 वॉकी-टॉकी और डिवाइस वाली चप्पलें बरामद
भाई की मौत के गम में डूबा परिवार
रौशन आनंद को यह जमानत ऐसे समय पर मिली है जब उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके भाई प्रिंस यादव, जो खान सर कोचिंग केस में नामजद थे और फरार चल रहे थे, की नेपाल के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। प्रिंस के निधन की खबर मिलते ही परिजन नेपाल के लिए रवाना हो गए हैं।
कोचिंग विवाद और जांच की स्थिति
खान सर इंस्टीट्यूट और ज्ञान बिंदु कोचिंग के बीच शुरू हुआ यह विवाद पटना में काफी चर्चा में रहा है। पुलिस द्वारा इस मामले के विभिन्न पहलुओं की गहन जांच की जा रही है। रौशन आनंद की जमानत के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह विवाद कानूनी तौर पर अंतिम पड़ाव तक पहुंचेगा या इसमें कुछ और नए मोड़ आएंगे।
Comments are closed.