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अमृतसर कोर्ट का बड़ा फैसला; बिक्रम मजीठिया को FIR नंबर 91 मामले में मिली अंतरिम जमानत

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अमृतसर : शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को लेकर एक महत्वपूर्ण कानूनी अपडेट सामने आई है। अमृतसर की अदालत ने मजीठा थाना मामले (FIR नंबर 91) में सुनवाई करते हुए बिक्रम मजीठिया को अंतरिम जमानत प्रदान कर दी है। यह फैसला अकाली नेता और उनके समर्थकों के लिए एक (Bikram Majithia got bail) बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

Bikram Majithia got bail – यह मामला मजीठा थाने में दर्ज FIR नंबर 91 से संबंधित है। इससे पहले 10 जून को हुई सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों के बीच तीखी बहस हुई थी। उस समय जमानत पर फैसला इसलिए रोक दिया गया था क्योंकि पुलिस की ओर से मजीठा थाने में लगे CCTV फुटेज को पेश नहीं किया गया था, जिस पर अदालत ने कई सवाल खड़े किए थे।

 कोर्ट का अहम फैसला

आज की सुनवाई में सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद माननीय जज ने बिक्रम मजीठिया को अंतरिम जमानत देने का निर्णय लिया। इस आदेश के बाद अकाली दल के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर है। इस कानूनी प्रक्रिया के बाद अब मामले की अगली दिशा और बचाव पक्ष की दलीलों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।

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